Viklang Pension Yojana 2025 में हर माह मिलेगी ₹400 की पेंशन, जाने कैसे

राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और इस वजह से वे अपने दैनिक जीवन में कई कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। इन्हीं लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹400 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जी हां, आपने सही सुना! यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

अगर आप या आपके परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति है, तो इस योजना के बारे में विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। इससे आप हर महीने ₹400 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इस योजना के उद्देश्य, फायदे, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।

विकलांग पेंशन योजना 2025 का उद्देश्य

Viklang Pension Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹400 की पेंशन मिले, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। यह योजना उन लोगों के लिए एक वरदान है जो शारीरिक अक्षमता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

विकलांग पेंशन योजना 2025 के फायदे

इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. मासिक आर्थिक सहायता: योजना के तहत हर महीने ₹400 की पेंशन दी जाएगी।
  2. सरल आवेदन प्रक्रिया: योजना में आवेदन करना बेहद आसान है।
  3. सामाजिक सुरक्षा: यह योजना विकलांग व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
  4. विशेष लाभ: यह सुविधा केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है।

विकलांग पेंशन योजना 2025 के लिए योग्यता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

  1. राज्य का मूल निवासी: आवेदक का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  2. विकलांगता प्रमाणपत्र: आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आयु सीमा: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

विकलांग पेंशन योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: अपने नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाएं और विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पत्र लें।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ अटैच करें।
  4. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें।
  5. रसीद सुरक्षित रखें: आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद को सुरक्षित रखें।

हेल्पडेस्क और संपर्क जानकारी

अगर आपको योजना से संबंधित कोई समस्या या सवाल है, तो निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं:

  1. जिला सहायक निदेशक: अपने जिले के सहायक निदेशक से संपर्क करें।
  2. बुनियादी केंद्र: अनुमंडल स्तर पर स्थित बुनियादी केंद्र से जानकारी प्राप्त करें।
  3. प्रखंड विकास पदाधिकारी: अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें।
  4. हेल्पलाइन नंबर: 18003456262 पर कॉल करके सहायता प्राप्त करें।

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